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सुखपुरी में नौजवान महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी
गुरु गुरुग्राम, 5 जनवरी। दहेज हत्या के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय कुमार वर्मा की अदाल ने पति को दोषी ठहराते हुए दस साल की सजा की सजा सुनाई है। दहेज हत्या का मामला नगीना खंड के गांव के सुखपुरी का है। साल 27 अक्टूबर 2017 में सुखपुरी में नौजवान महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।
नूंह पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि बताया कि नगीना खंड के गांव सुखपुरी में 27 अक्टूबर 2017 को नौजवान महिला के फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया था। मृतका के परिजनों ने इसे दहेज हत्या बताया। महिला के पिता की शिकायत पर नगीना थाना पुलिस ने महिला के पति सुधीर सहित ससुराल पक्ष के पांच लोगों के विरुद्ध केस दर्ज किया। उत्तर प्रदेश के गांव बढ़ा थाना शेरगढ़ जिला मथुरा उत्तर प्रदेश के रहने वाले बिजेंद्र सिंह ने पुलिस को बताया कि हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक बेटी निर्मला की शादी सुधीर निवासी गांव सुखपुरी थाना नगीना जिला नूंह के साथ हुई थी। ससुराल पक्ष के लोग बेटी को पांच लाख रुपये नगद और एक कार की मांग करते हुए प्रताड़ित करने लगे। को उन्हें सूचना मिली कि ससुराल में दहेज की मांग पूरे नहीं होने के चलते 27अक्टूबर 2017 को बेटी निर्मला की ससुराल के लोगों ने हत्या कर दी है। नगीना थाना पुलिस ने इस मामले में महिला का के पति सुधीर व सास जगनवती सहित पांच के विरुद्ध दहेज हत्या का केस दर्ज किया। जल्दी ही आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरंभिक जांच में ही सभी जरूरी सुबूत जूटा लिए। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। जुटाए गए सभी सुबूतों के आधार पर अदालत में पुलिस सहयोग से मजबूती पैरवी की गई। अदालत ने बीती दो जनवरी को पति को दोषी करार दिया। शनिवार को अतिरिक्त सत्र न्यायधीश अजय कुमार वर्मा की अदालत ने दोषी सुधीर को दस वर्ष कारावास की सजा का फैसला सुना दिया। पीड़ित पक्ष ने न्याय मिलने पर पुलिस व अदालत का आभार जताया है।