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कठोर कारावास के साथ 25 हजार का जुर्माना भी
Bilkul Sateek News
गुरुग्राम, 5 जनवरी। गुरुग्राम की अतिरिक्त सत्र अदालत ने कल ऑटो व मोबाइल छीनने के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने साथ ही दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार लूट की वारदात 17 मई 2018 की है। थाना बजघेड़ा में अगले दिन लूट की शिकायत दर्ज कराते हुए पीड़ित ने आरोप लगाया था कि 17 मई 2018 को वह 4 लड़कों को ऑटो में दौलताबाद फ्लाईओवर के नजदीक से टी ब्लॉक न्यू पालम विहार फेज-2 गुरुग्राम लाया था। टी ब्लॉक न्यू पालम विहार फेज-2 के पास सुनसान जगह पर पहुंचने पर उन लड़कों ने उसके साथ मारपीट की और ऑटो व मोबाइल छीनकर भाग गए।
पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद गुरुग्राम के गांव खेड़की माजरा के निवासी मोनू उर्फ ललित को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अतिरिक्त सत्र न्यायालय के समक्ष साक्ष्य व गवाह पेश किए। जिसके आधर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जगदीप सिंह ने कल मोनू को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद कठोर (कारावास) और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।