
अवैध निर्माण, अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहींः आयुक्त
नगर निगम के डीटीपी के नेतृत्व में गांव वजीरपुर में अवैध निर्माण गिराए
निगम क्षेत्र में भवन निर्माण से पहले नक्शा पास करवाना अनिवार्य
बिना नक्शा पास करवाए हो रहा था निर्माण
Bilkul Sateek News
गुरुग्राम, 21 मार्च। गुरुग्राम जिले के मानेसर में आज 10 दुकानों और 2 बड़े अवैध निर्माणों पर सरकारी बुलडोजर चला। इनका निर्माण गांव वजीरपुर में बिना नक्शा पास करवाए हो रहा था। इस कार्रवाई का पूरा खर्चा इन संपत्तियों के मालिकों से वसूला जाएगा। इसी प्रकार अन्य अवैध निर्माणों के खिलाफ भी नगर निगम की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
मानेसर की नगर निगम आयुक्त रेनू सोगन के आदेशानुसार शुक्रवार को नगर निगम के डीटीपी मनदीप सिंह के नेतृत्व में गुरुग्राम-पटौदी रोड़ स्थित गांव वजीरपुर में 10 दुकानों और 2 बड़े अवैध निर्माणों को जमीनोदोंज किया गया। निर्माणकर्ताओं ने इन निर्माण के लिए नगर निगम से नक्शा पास नहीं करवाया था। मनदीप सिंह ने बताया कि निगम के सर्वे में पाया गया कि निगम क्षेत्र की नियमित, अनियमित कॉलोनियों, लाल डोरा क्षेत्र में निर्माण और कृषि योग्य भूमि पर छोटे-छोटे वेयर हाउसों के निर्माण हो रहे हैं। निगम की टीम ने इन सभी को नोटिस जारी किए हैं। सभी को बिल्डिंग प्लान अप्रूवल के लिए बोला गया है। यदि समय रहते निर्माणकर्ता नक्शा पास नहीं करवाते तो उन सभी निर्माणाधीन इमारतों को तोड़ा जाएगा।
उन्होंने कहा कि निगम क्षेत्र में किसी भी प्रकार की निर्माण गतिविधियों पर निगम की टीम नजर रखे हुए है। बिना बिल्डिंग प्लान के निगम क्षेत्र में निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सरकारी जमीन, ग्रीन बेल्ट पर हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ भी निगम लगातार कार्रवाई करेगा। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि निगम क्षेत्र में इस प्रकार की अवैध गतिविधियां न करें।
वहीं, निगम आयुक्त रेनू सोगन ने कहा कि निगम क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण और अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि निगम क्षेत्र में इस प्रकार की गतिविधियां मिली तो निगम की टीम द्वारा न केवल अवैध निर्माण को धराशाही किया जाएगा साथ ही तोड़फोड़ में होने वाले खर्च की भरपाई भी मालिक से करवाई जाएगी।