
साइबर कैफेे संचालकों, पीजी, गेस्ट हाउस व होटल में रूकने वाले अतिथियों का रिकॉर्ड उनके आईडी प्रूफ के साथ रखने के आदेश
31 अगस्त तक रहेंगे आदेश प्रभावी, उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई
Bilkul Sateek News
गुरुग्राम, 24 जुलाई। स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा के मद्देनजर गुरुग्राम के जिलाधीश एवं डीसी अजय कुमार ने ज़िला गुरुग्राम में साइबर कैफेे संचालकों, पीजी, गैस्ट हाऊसिज, होटलों, मकान मालिकों और अन्य कार्यालयों को अपने किरायेदारों, नौकरों, विजिटरों व अतिथियों का रिकॉर्ड उनके आईडी प्रूफ के साथ रखने के आदेश दिए हैं।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 धारा 163 के तहत किए गए निषेधाज्ञा के ये आदेश गुरुग्राम जिले में तुरंत प्रभाव से लागू होकर 31 अगस्त तक प्रभावी रहेंगे। जिलाधीश ने अपने आदेश में जिला में उपरोक्त अवधि में ड्रोन, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, ग्लाइडर/पॉवर ग्लाइडर/होट एयर बलून, काइट फलाइंग व चाइनीज माइक्रो लाइट के प्रयोग पर भी ऐहतियातन प्रतिबंध लगा दिया है। ये आदेश स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सुरक्षा कारणों के दृष्टिगत जारी किए गए हैं। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।