Bilkul Sateek News
गुरुग्राम, 12 नवंबर। नववर्ष तथा गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के मद्देनजर गुरुग्राम के जिलाधीश एवं डीसी अजय कुमार ने गुरुग्राम जिले में साइबर कैफे संचालकों, पीजी, गेस्ट हाऊसों, होटलों, मकान मालिकों और अन्य कार्यालयों को अपने किराएदारों, नौकरों, विजिटरों व अतिथियों का रिकॉर्ड उनके आईडी प्रूफ के साथ रखने के आदेश दिए हैं।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 धारा 163 के तहत किए गए निषेधाज्ञा के ये आदेश जिला गुरुग्राम में तुरंत प्रभाव से लागू होकर अगले साल 31 जनवरी तक प्रभावी रहेंगे। जिलाधीश ने अपने आदेश में जिले में उपरोक्त अवधि में ड्रोन, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, ग्लाइडर/पॉवर ग्लाइडर/होट एयर बलून, काइट फलाइंग व चाइनीज माइक्रो लाइट के प्रयोग पर भी ऐहतियातन प्रतिबंध लगा दिया है। ये आदेश नववर्ष तथा गणतंत्र दिवस के अवसर पर असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सुरक्षा कारणों के दृष्टिगत जारी किए गए हैं।
आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्यवाही की जाएगी।




