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अदालत ने 5 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया
Bilkul Sateek News
गुरुग्राम, 4 जनवरी। गुरुग्राम के अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने आज मोबाइल छीनने के मामले में एक आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 5 साल की कठोर कारावास की सजा दी है। इसके साथ ही दोषी पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
गुरुग्राम पुलिस के अनुसार एयरफोर्स स्कूल के सामने ओल्ड दिल्ली गुड़गांव रोड (गुरुग्राम) में 12 अप्रैल 2022 को स्कूटी सवार दोषी ने एक व्यक्ति का मोबाइल छीन लिया था। पीड़ित ने उसी दिन सेक्टर 14 के थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले में दिल्ली के कश्मीरी गेट स्थित जमना बाजार निवासी अंकित को गिरफ्तार किया।
अतिरिक्त सत्र न्यायालय की जज मोना सिंह ने पुलिस द्वारा पेश साक्ष्य व गवाहों के आधार पर दोषी करार दिया और 5 साल की कैद कठोर (कारावास) तथा 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।