Bilkul Sateek News
Reporter: Pardeep Narula
Author: Pardeep Narula
गुरुग्राम, 16 मार्च 2026।
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) के प्रबंध निदेशक विक्रम सिंह के निर्देशानुसार अब किसी भी अन्य राज्य से आने वाली टीम को निगम के किसी भी कार्यालय, परियोजना या कार्यस्थल का दौरा करने से पहले पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

निगम की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि बिना पूर्व अनुमति के किसी भी बाहरी टीम को डीएचबीवीएन की गतिविधियों, परियोजनाओं या विभागीय कार्यप्रणाली से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी एकत्र करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह निर्णय विभागीय सूचनाओं की सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।
डीएचबीवीएन के प्रवक्ता ने बताया कि इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यदि किसी अन्य राज्य की टीम डीएचबीवीएन के किसी भी कार्यालय, परियोजना या स्थल का दौरा करने का प्रस्ताव रखती है, तो उससे पहले इसकी अनुमति प्रबंध निदेशक, डीएचबीवीएन से सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।
उन्होंने बताया कि बिना अनुमति किसी भी टीम को विभागीय परिसरों या परियोजनाओं में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि इस प्रकार के किसी भी दौरे की जानकारी पहले से संबंधित उच्च अधिकारियों को उपलब्ध कराई जाए।
निगम ने स्पष्ट किया है कि इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि विभागीय सूचनाओं की गोपनीयता बनी रहे और प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सके। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि यदि किसी बाहरी टीम द्वारा दौरे का प्रस्ताव रखा जाता है तो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही अनुमति प्रदान की जाए।




