
Bilkul Sateek News
गुरुग्राम, 18 जुलाई। गुरुग्राम की एक सत्र अदालत ने चोट मारकर हत्या करने और गाड़ी लूटने के मामले में 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 2 आरोपियों को उम्रकैद व 1 आरोपी को 14 वर्ष (कठोर कारावास) व जुर्माने की सजा सुनाई है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 21 फरवरी को एक व्यक्ति की चोट मारकर हत्या करने और गाड़ी लूटकर ले जाने के संबंध में थाना बादशाहपुर में धारा 201, 302 व 379बी आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने मामले में 392, 397, 120बी आईपीसी व शस्त्र अधिनियम की धारा ईजाद (जोड़ी) की थी।
गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों विशाल कुमार व राहुल दोनों निवासी एसएमएस कॉलोनी जयपुर (राजस्थान) और रवि बंजारा निवासी गौरवनगर जिला जयपुर (राजस्थान) को गिरफ्तार किया था। पुलिस इस मामले में गहनता से जांच करते हुए आरोपियों के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके अदालत में पेश किए थे।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुनीत सहगल की अदालत ने इस मामले में पुलिस द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट और दिए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर आज इस मामले में 3 आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने विशाल को धारा 120बी आईपीसी के तहत 14 साल की सजा व 25 हजार रुपये का जुर्माना, धारा 201 आईपीसी के तहत 3 साल की सजा व 10 हजार रुपये का जुर्माना, धारा 397 आईपीसी के तहत 14 साल की सजा व 25 हजार रुपये का जुर्माना, धारा 302 आईपीसी के तहत उम्रकैद की सजा व 50 हजार रुपये का जुर्माना व शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1बी)(ए) व 27(1) के तहत 3 साल की सजा व 10 हजार रुपये का जुर्माना, राहुल को 120बी आईपीसी के तहत 14 साल की सजा व 25 हजार रुपये का जुर्माना, धारा 201 आईपीसी के तहत 3 साल की सजा व 10 हजार रुपये का जुर्माना, धारा 397 आईपीसी के तहत 14 साल की सजा व 25 हजार रुपये का जुर्माना, धारा 302 आईपीसी के तहत उम्रकैद की सजा व 50 हजार रुपये का जुर्माना और रवि बंजारा को 120बी आईपीएस के तहत 14 साल की सजा व 25 हजार रुपये का जुर्माना, धारा 201 आईपीसी के तहत 3 साल की सजा व 10 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई।