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ग्रीन बेल्ट से हटाईं अवैध मीट की दुकानें
बिना लाइसेंस के मीट की दुकान चलाने वालों पर होगी कार्रवाई
मानेसर,10 जनवरी।नगर निगम मानेसर की आयुक्त रेनू सोगन ने निगम की इंफोर्समेंट विंग को निर्देश दिया कि सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ग्रीन बेल्ट पर अवैध कब्जा पाया गया तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि निगम क्षेत्र में मीट की दुकानें संचालित करने के लिए नगर निगम की स्वास्थ्य शाखा से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस के मीट की दुकान चलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम की इंफोर्समेंट विंग के एसडीओ रविंद्र दहिया के नेतृत्व में आज मानेसर निगम क्षेत्र के गांव बांस, अलियर, ढाणा, शंकर की ढ़ाणी, आईएमटी मानेसर सेक्टर-7 सहित अन्य जगहों पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की और ग्रीन बेल्ट से करीब 100 अवैध मीट की दुकानों को हटाया गया। आयुक्त के आदेशानुसार एक महीने तक प्रत्येक कार्यदिवस को निगम क्षेत्र से सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करवाने के लिए ड्राइव चलाई जाएगी। एक जगह को खाली कराने के बाद वहां पर दोबारा से अतिक्रमण पाया गया तो अतिक्रमणकारी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।