गुरुग्राम, 21 दिसंबर। अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में छतीसगढ़ निवासी को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने साथ ही दोषी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सेक्टर-40 के थाने में 11 जून 2020 को 15 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने की लिखित शिकायत की गई थी। प्राप्त शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
जिसके बाद पुलिस ने आरोपी रमन उर्फ सोनू निवासी गांव औरादोली जिला जशपुर (छत्तीसगढ़) को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मामले की गहनता जांच करते हुए साक्ष्य व गवाह जुटाए। जिन्हें अदालत में पेश किया गया।
अतिरिक्त सत्र न्यायालय के जज अश्वनी कुमार ने कल पुलिस चार्जशीट, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सोनू को दोषी करार दिया। अदालत ने पॉस्को एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी को 20 वर्ष की कैद (कठोर कारावास) व 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।