
25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
Bilkul Sateek News
गुरुग्राम, 26 मई। गुरुग्राम के एक सत्र न्यायालय ने हत्या के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने साथ ही दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 5 जून 2016 को पुलिस चौकी हेलीमंडी को एक सूचना मंदपुरा से मिर्जापुर के कच्चे रास्ते में एक लाश के पड़े होने के संबंध में मिली थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुुंची, जहां पर लाश के पास मृतक का पिता उपस्थित मिला। पिता ने एक लिखित शिकायत में बताया कि उसका बेटा विजय सिंह 4 जून को शाम के समय बाइक से कहीं गया था, परंतु रात घर नहीं लौटा। अगले दिन सुबह करीब 9 बजे उसको सूचना मिली कि विजय की लाश में गांव मंदपुरा से मिर्जापुर के कच्चे रास्ते में पड़ी है। जब वह मौके पर पहुंचा तो उसके बेटे की लाश पड़ी थी, जिसकी रस्सी से गला घोंटकर हत्या करना प्रतीत हो रहा था। थाना पटौदी पुलिस ने मामला दर्ज कर उसी दिन एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान खुशीराम निवासी गांव मंदपुरा के रूप में हुई।
खुशीराम ने विजय की हत्या जमीनी विवाद के चलते झगड़े की रंजिश रखते हुए की थी। गुरुग्राम पुलिस ने मामले की गहनता से जांच की। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित किए और आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट भी दाखिल की।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील चौहान की अदालत ने इस मामले में आज फैसला सुनाते हुए खुशीराम को पुलिस के दिए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर दोषी करार दिया। अदालत ने खुशीराम को धारा 302 आईपीसी के तहत उम्रकैद (कठोर कारावास) व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।