
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर जागरूकता बैठक आयोजित
Bilkul Sateek News
गुरुग्राम, 10 जुलाई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को खरीफ फसलों का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। इस संबंध में डीसी अजय कुमार के दिशानिर्देशन में जिला कृषि विभाग की ओर से उप कृषि निदेशक डॉ. अनिल कुमार की अध्यक्षता में एक जागरूकता बैठक आयोजित की गई, जिसमें योजना के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी गई।
डॉ. कुमार ने बताया कि इस वर्ष फसल बीमा योजना के संचालन की जिम्मेदारी एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को सौंपी गई है। किसान अपनी धान, बाजरा, मक्का और कपास जैसी खरीफ फसलों का बीमा करवा सकते हैं। योजना के अंतर्गत् बाढ़, ओलावृष्टि, जलभराव, बिजली गिरना, प्राकृतिक आग आदि आपदाओं से नुकसान की स्थिति में मुआवजा प्रदान किया जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह योजना ऋणी व गैर ऋणी दोनों प्रकार के किसानों के लिए स्वैच्छिक है। यदि कोई ऋणी किसान बीमा नहीं करवाना चाहता तो उसे 24 जुलाई से पूर्व बैंक में लिखित सूचना देनी होगी। बीमा की गई फसल में त्रुटि होने पर 29 जुलाई तक फसल परिवर्तन की सूचना बैंक को देना अनिवार्य है।
उपनिदेशक ने फसल की बीमा प्रीमियम राशि की जानकारी देते हुए बताया कि कपास के लिए ₹5435.05 प्रति हेक्टेयर, धान के लिए ₹2124.98, बाजरा के लिए ₹1024.36 तथा मक्का के लिए ₹1089.74 राशि निर्धारित की गई है। बैठक में किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के प्रति भी जागरूक किया गया। अब इसकी अधिकतम सीमा ₹5 लाख कर दी गई है। उप कृषि निदेशक ने सभी बैंकों को निर्देश दिए कि वे अधिक से अधिक किसानों को योजना से जोड़ें। योजना संबंधी जानकारी के लिए किसान टोल फ्री नंबर 14447 या संबंधित बैंक व कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
बैठक में डॉ. रजनी, डॉ. भागिंदर, एलडीएम विनोद कुमार और एचडीएफसी इर्गाे से जिला प्रबंधक अशोक कुमार भी मौजूद थे।