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गुरुग्राम, 26 नवंबर। थार और बुलेट पर दिए बयान पर हरियाणा के DGP को गुरुग्राम के एक थार मालिक ने लीगल नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि वे 15 दिन में माफी मांगें। उनके इस बयान से समाज में उनका मजाक बन रहा है।
मालूम हो कि 8 नवंबर को गुरुग्राम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान DGP ओपी सिंह ने थार और बुलेट पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था, पुलिस सारी गाड़ियों को नहीं पकड़ेगी, केवल थार और बुलेट वालों को पकड़ेंगे। थार और बुलेट से सारे बदमाश चलते हैं। जिस तरह की गाड़ी का चॉइस है वो माइंड सेट शो करता है। थार लेंगे स्टंट करेंगे। जिसके पास भी थार होगी दिमाग घुमा हुआ होगा उसका। थार गाड़ी नहीं है एक स्टेटमेंट है कि हम ऐसे हैं। ठीक है भुगतो जी। दोनों मजे थोड़ा ना होंगे, दादागिरी भी हो और फंसे भी ना, दोनों कैसे होगा”।
हरियाणा के DGP ओपी सिंह को थार और बुलेट पर दिए गए बयान के बाद गुरुग्राम के एक थार मालिक ने उन्हें लीगल नोटिस भेजा है। थार मालिक ने नोटिस में लिखा कि DGP के बयान बयान के बाद समाज में मेरा मजाक बनाया जाने लगा। इससे परेशान होकर मैंने थार चलानी छोड़ दी। इसलिए वह अपने बयान को लेकर माफी मांगें। अगर 15 दिन में उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वह कानूनी कार्रवाई कराएंगे।
गुरुग्राम के सेक्टर-102 निवासी सर्वो मित्र ने अपने वकील वेदांत वर्मा के जरिए DGP को लीगल नोटिस भेजा है। नोटिस में उन्होंने लिखा- मैंने जनवरी 2023 में 30 लाख रुपएबसे ज्यादा की कीमत देकर थार LX हार्ड टॉप (HR26-EZ-6161) खरीदी थी। थार की मजबूत बॉडी, ऊंचा ग्राउंड क्लियरेंस और परिवार के साथ लॉन्ग ड्राइव के लिए अच्छी रहती है, लेकिन DGP के बयान के बाद मुझे हर जगह ताने सुनने पड़ रहे हैं।
उन्होंने कहा कि DGP का थार गाड़ी चलाने वालों पर दिया गया बयान अपमानजनक, मजाक उड़ाने वाला और मानसिक रूप से अस्थिर बताने जैसा था। इस बयान के बाद यह वीडियो सोशल मीडिया, न्यूज और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो गया, जिससे मुझे रिश्तेदारों, पड़ोसियों और जान-पहचान वालों के बीच शर्मिंदगी, मजाक और मानसिक तनाव झेलना पड़ा।
सर्वो मित्र ने यह भी कहा कि मेरा एक बेटा कॉलेज और दूसरा जॉब करता है। उन्हें भी लोग चिढ़ाने लगे। DGP का यह बयान थार मालिक वर्ग को मानसिक रूप से कमजोर, घमंडी और गलत व्यवहार करने वाला बताता है, जिससे उनकी छवि खराब हुई। यह ग्रुप डिफेमेशन है, जो कानून के अनुसार अपराध है। बयान बिल्कुल आधारहीन था और मीडिया में मौजूद लोग भी हंस पड़े, जिससे बदनामी और बढ़ गई।
सर्वो मित्र ने कानूनी नोटिस में मांग की है कि DGP 15 दिनों के भीतर लिखित में बिना शर्त माफी मांगें और अपना बयान वापस लें। नहीं तो हम उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 356 और अन्य प्रावधानों के तहत आपराधिक और सिविल कार्रवाई शुरू करेंगे।



