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गुरुग्राम, 18 दिसंबर। गुरुग्राम की एक सत्र अदालत ने 2018 में ओम स्वीट्स में फायरिंग कर मालिक को जान से मारने की धमकी देने के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10 साल का कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 16.10.2018 को पुलिस थाना सेक्टर-50 को कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि सेक्टर-46 में स्थित ओम स्वीट्स शॉप पर फायरिंग की गई है। सेक्टर-50 पुलिस थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर पुलिस द्वारा फिंगरप्रिंट टीम, सीन ऑफ क्राइम टीम तथा डॉग स्क्वार्ड को बुलाकर घटनास्थल का निरीक्षण कराया गया।
घटनास्थल पर मौजूद ओम स्वीट्स के मैनेजर ने पुलिस को लिखित शिकायत दी। जिसमें बताया कि आज तीन युवक दुकान के अंदर आए और काउंटर पर आकर मेरे बारे में पूछा। स्टॉफ ने बताया कि मैनेजर नवरात्रि काउंटर पर है। इस दौरान उन युवकों ने स्टॉफ को एक पर्ची दी और कहा कि यह अपने सेठ को दे देना। इसके बाद उन्होंने अपने हाथ में लिए हथियार से करीब 8 से 10 राउंड फायर किए और धमकी देते हुए कहा कि पर्ची अपने सेठ को दे देना, अन्यथा जान से मार देंगे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
पुलिस इस मामले में आशू उर्फ हुक्का, निवासी गांव जाट शाहपुर जिला गुरुग्राम (हरियाणा) और संजीत निवासी गांव कनोंदा जिला झज्जर (हरियाणा) को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मामले की गहनता से जांच करते हुए आवश्यक साक्ष्य, तकनीकी प्रमाण और गवाह अदालत में प्रस्तुत किए।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ गुप्ता की अदालत ने 16 दिसंबर को पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट, साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने धारा 307 आईपीसी के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹50,000/- जुर्माना, धारा 387 आईपीसी के तहत 7 वर्ष का कारावास एवं ₹25,000/- जुर्माना, धारा 506 आईपीसी के तहत 2 वर्ष का कारावास एवं ₹15,000/- जुर्माना तथा धारा 120बी आईपीसी के तहत ₹10,000/- का जुर्माना की सजा सुनाई।



