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शस्त्र अधिनियम के तहत दो साल की कैद और जुर्माना
गुरुग्राम : 29 जनवरी। अदालत ने हत्या के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया और उसे उम्रकैद की सजा, पचास हजार रुपये का जुर्माना व शस्त्र अधिनियम के तहत दो साल की कैद, दस हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है।
मालूम हो कि थाना सेक्टर-10 को सूचना मिली कि बसई एनक्लेव गुरुग्राम में हरविंदर नामक व्यक्ति को गोली मार दी गई उसे घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया है। सूचना पर पुलिस टीम अस्पताल पहुंची तो पुलिस को पता चला कि जहां हरविंदर की मौत हो गई है। मृतक के भतीजे ने पुलिस टीम को शिकायत दी कि 26-27 जून 2022 की रात को उसके चाचा हरविंदर को उनके (हरविंदर) साले ने चाचा को गोली मार दी जिससे उनकी मौत हो गई। शिकायत पर थाना सेक्टर-10 में संबंधित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया। पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया था। आरोपी की पहचान की पहचान नवीन निवासी गांव डीघल जिला झज्जर के रूप में हुई थी।
गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ साक्ष्य व गवाह एकत्रित किए थे जिन्हें अदालत में पेश किया गया था। पुलिस ने आरोपी नवीन के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। एडिशनल सेशन जज सुनील कुमार दीवान ने आज आरोपी नवीन,गांव डीघल निवासी जिला झज्जर को दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी नवीन को धारा 302 आपीएस के तहत उम्रकैद (कठोर कारावास) व पचास हजार रुपए जुर्माना तथा शस्त्र अधिनियम के तहत दो वर्ष कैद व दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।