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गुरुग्राम, 4 जुलाई। गुरुग्राम की एक सत्र अदालत ने 4 साल की मासूम बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने साथ ही दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
पुलिस ने से मिली जानकारी के अनुसार 27 सितंबर 2021 को थाना पालम विहार में एक शिकायत 4 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के संबंध में प्राप्त हुई। प्राप्त शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने इस मामले में बच्चन सिंह निवासी ओम विहार जिला गुरुग्राम (हरियाणा) को गिरफ्तार किया। जिसके बाद पुलिस ने मामले की गहनता से जांच करते हुए सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके अदालत में पेश किए।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जैस्मीन शर्मा की अदालत ने कल इस मामले में पुलिस चार्जशीट और पुलिस द्वारा दिए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर बच्चन सिंह को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को पॉस्को एक्ट की धारा 10 के तहत 5 साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।