
Bilkul Sateek News
गुरुग्राम, 29 जुलाई। गुरुग्राम की एक सत्र अदालत ने आज शहर के बहुचर्चित शराब व्यापारी मनीष हत्याकांड में 13 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने साथ ही दोषियों पर 50-50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। शराब व्यापारी मनीष की 18 अक्टूबर 2016 को तब की गई थी, जब वह अपने साथियों के साथ ठेके से कैश लेने गया था। वहां पर 8-10 युवाओं ने उसपर अंधाधुंध गोलियों चलाई थी, जिसमें उसकी मौत हो गई थी और उसके साथी भी घायल हो गए थे। मनीष की हत्या पुरानी रंजिश को लेकर की गई थी।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मनीष के पिता ने अपने बेटे की हत्या की शिकायत पुलिस चौकी न्यू कॉलोनी में 18 अक्टूबर 2016 को दी थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका बेटा मनीष शराब के ठेके का व्यापार करता था। मनीष न्यू कॉलोनी मोड़ ठेके पर अपने साथियों के साथ कैश लेने गया था, जब मनीष ने गाड़ी रोकी तो 8-10 जवान लड़के आए और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। जिससे मनीष की गोली लगने से मौत हो गई व उसके दोस्त भी घायल हो गए। इस शिकायत पर थाना शहर में मामला दर्ज किया गया था।
जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले के आरोपियों को गिरफ्तार किया। जिनमें राहुल पंडित निवासी बड़ी बहु अकबरपुर जिला रोहतक (हरियाणा), सचिन उर्फ बिल्लू निवासी बहु अकबरपुर जिला रोहतक (हरियाणा), रविकांत उर्फ विक्की निवासी गाडौली जिला गुरुग्राम (हरियाणा), सोमबीर उर्फ छतरी उर्फ नन्हा निवासी बहु अकबरपुर जिला रोहतक (हरियाणा), ब्रह्मप्रकाश निवासी गाडौली खुर्द जिला गुरुग्राम (हरियाणा), पवन कुमार निवासी डीगल जिला झज्जर (हरियाणा) कुलदीप निवासी गाडौली खुर्द जिला गुरुग्राम (हरियाणा), जयबीर निवासी सेक्टर-5 गुरुग्राम (हरियाणा), लव शर्मा निवासी रत्न गार्डन जिला गुरुग्राम (हरियाणा), दीपक निवासी कंसाला रोहतक (हरियाणा), मोनू निवासी कंसाला रोहतक (हरियाणा), रवि कुमार निवासी मेहरम नगर दिल्ली और दिनेश निवासी मोखरा जिला रोहतक (हरियाणा) शामिल थे।
गुरुग्राम पुलिस इसके बाद गहनता से जांच करते हुए साक्ष्य व गवाह एकत्र कर और सभी आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील चौहान की अदालत ने आज पुलिस के साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सभी आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने राहुल, सचिन, जयबीर, लव शर्मा, रवि कुमार, रविकांत, सोमबीर, दीपक व मोनू को धारा 302 आईपीसी के तहत उम्रकैद (कठोर कारावास) व 50 हजार रुपये जुर्माना, धारा 307 आईपीएस के तहत 10 वर्ष कठोर कारावास व 25 हजार रुपये का जुर्माना व धारा 148/149 आईपीएस के तहत 3 साल की सजा तथा आरोपी दिनेश, कुलदीप, पवन उपरोक्त को धारा 302 आईपीएस के तहत उम्र कैद (कठोर कारावास) व 50 हजार रुपये जुर्माना, धारा 307 आईपीएस के तहत 10 वर्ष कठोर कारावास व 25 हजार रुपये का जुर्माना, धारा 148/149 आईपीएस के तहत 3 साल की सजा व शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1) के तहत 3 साल की सजा व 10 हजार रुपये का जुर्माना और उपरोक्त आरोपी ब्रह्मप्रकाश को धारा 302 आईपीएस के तहत उम्रकैद (कठोर कारावास) व 50 हजार रुपये जुर्माना, धारा 307 आईपीएस के तहत 10 वर्ष कठोर कारावास सजा सुनाई।