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गुरुग्राम, 2 फरवरी। गुरुग्राम की एक अदालत ने ट्रक चालक के साथ मारपीट करके हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद (कठोर कारावास) व जुर्माने की सजा सुनाई है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 21 फरवरी 2020 को थाना बादशाहपुर पुलिस को एक सूचना लड़ाई झगड़े में घायल होकर एक व्यक्ति सोना देवी अस्पताल में दाखिल होने के संबंध में प्राप्त हुई। सूचना पाकर पुलिस अस्पताल पहुंची, जहां पीड़ित की अनफिट होने पर बयान नहीं ले पाई। अगले दिन पुलिस पुनः अस्पताल पहुंची जहां डॉ. द्वारा पीड़ित को रैफर-टू-हायर-सेंटर लिखा। पुलिस द्वारा परिवार से संपर्क किया गया तो पीड़ित को सफदरजंग अस्पताल दिल्ली में भर्ती कराया जाना ज्ञात हुआ। पुलिस सफदरजंग अस्पताल पहुंची और पीड़ित के कथन लेने हेतु डॉ. से राय की तो डॉ द्वारा पीड़ित को फीट-फॉर-स्टेटमेंट लिखा।
पीड़ित ने पुलिस को ब्यान दिया कि 21 फरवरी 2020 को जब वह (गुड्डू निवासी गांव श्रीपुर, जिला भागलपुर, बिहार) ट्रक लेकर एसपीआर रोड से आ रहा था। वह जब नूरपुर रोड़ बादशाहपुर के पास पहुंचा तब उसकी गाड़ी कीचड़ में चली गई, जिसके कारण बगल में स्कूटी पर चल रहे 1 लड़के और उसके साथ बैठी उसकी माता के कीचड़ के छीटंे लग गए। तब स्कूटी चालक ने स्कूटी ट्रक के आगे लगाकर उसे रोक लिया। स्कूटी चालक की और उसके बीच आपस में कहासुनी हो गई तो स्कूटी चालक की माता ने उन्हें छुड़वा दिया। थोड़ी देर बाद स्कूटी चालक लड़का अपने साथ 1 लड़के को और बैठा के लाया और उसके साथ मारपीट करके इसे घायल कर दिया।
प्राप्त शिकायत पर पुलिस थाना बादशाहपुर, गुरुग्राम में संबंधित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया। उपरोक्त अभियोग में ट्रक चालक की इलाज के दौरान मृत्यु होने पर अभियोग में हत्या से संबंधित धाराएं ईजाद (जोड़ी) की गई।
गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों नवीन उर्फ भोला और प्रवीन दोनों निवासी गांव पलड़ा जिला गुरुग्राम (हरियाणा) को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके अदालत में पेश किए।
अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट व पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर 02.02.2026 को अदालत ने फैसला सुनाते हुए उपरोक्त आरोपियों को दोषी करार दिया और आरोपी प्रवीन व नवीन उर्फ भोला को ’धारा 302, 34 आईपीसी के तहत उम्रकैद (कठोर कारावास) व 50 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 341, 34 आईपीसी के तहत 01 महीने की कैद की सजा सुनाई।



