
लगाया 18 -18 हजार का जुर्माना, नहीं भरने पर एक माह और रहना होगा सलाखों के पीछे
सात साल पहले का मामला, पुलिस पर की थी फायरिंग
एक एसआई हुआ था गंभीर रूप से घायल
Bilkul Sateek News
नूंह। नूंह जिले के अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने पुलिस पर हमला करके हत्यारोपी को छुड़ाने के मामले में चार भाइयों को दोषी करार देते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दोषियों पर 18-18 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषियों को एक माह और अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
नूंह मुख्यालय के उप-पुलिस अधीक्षक हरिंद्र कुमार ने बताया कि तावड़ू के कांगरका गांव में लगभग सात साल पहले पुलिस टीम पर हमला करने के मामले में चार भाइयों को अतिरिक्त सत्र न्यायधीश सुशील कुमार की अदालत ने दोषी मानते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा 18-18 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषियों को एक महीने अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे। वर्ष 2018 में दोषियों ने नूंह सीआईए टीम पर हमला कर एक हत्यारोपी को छुड़ा लिया था।
हरिंद्र कुमार ने बताया कि 12 जनवरी 2018 को हत्या के एक मामले में आरोपी जाकिर निवासी कांगरका को नूंह सीआईए टीम ने उसके मकान से पकड़ा था। आरोपी के शोर मचाने पर उसके परिजन आ गए और उन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया। इस दौरान फायरिंग भी की गई। हमला करने वालों में एक ही परिवार के लोग शामिल थे। हमले में एसआई भगत सिंह गंभीर रूप से घायल हुआ था। जिनके बयान पर तावड़ू सदर थाना पुलिस ने दस आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। जिनमें चार महिलाओं समेत छह को पुलिस जांच में निर्दाेष पाया गया। जाकिर, खुर्शीद, शरीफ और ताहिर उर्फ छोटा की गिरफ्तारी की गई।
उप-पुलिस अधीक्षक मुख्यालय नूंह ने बताया कि पुलिस ने शुरुआत में ही सभी प्रकार के जरूरी सबूत जुटा लिए थे। जिनमें हमले के दौरान प्रयोग करने वाले हथियार, लाठी आदि थे। जुटाए गए सभी जरूरी साक्ष्यों के आधार पर अदालत में मजबूती से पैरवी की गई। करीब सात साल तक मामले की सुनवाई हुई। बीते तीन जनवरी को अतिरिक्त सत्र न्यायधीश सुशील कुमार की अदालत ने जाकिर, खुर्शीद, शरीफ और ताहिर को दोषी ठहराया। मंगलवार को अदालत ने चारों भाइयों को अलग-अलग धाराओं के तहत दोषी मानते हुए सात वर्ष कारावास सहित 18-18 हजार रुपये का जुर्माना भरने का फैसला सुनाया। जुर्माना नहीं भरने पर सभी को सजा के तौर पर एक महीना और जेल में बिताना होगा।