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गुरुग्राम, 13 सितंबर। गुरुग्राम की एक स्थानीय अदालत ने 8 साल के बच्चे के साथ कुकर्म कर उसको जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने साथ ही दोषी पर जुर्माना भी लगाया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामला 2022 का है। एक व्यक्ति ने 23 मई को थाना डीएलएफ सेक्टर-29 में अपने बेटे के साथ कुकर्म कर उसे जान की धमकी देने की शिकायत दी थी। जिस पर पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 आईपीसी की 506 के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने बाद में जांच के दौरान इस मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के स्थान पर पॉक्सो एक्ट की धारा 10 जोड़ी थी। गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले में प्रेमचंद निवासी खांदवा, जिला चुरू (राजस्थान) को गिरफ्तार किया था।
पुलिस ने मामले की गहनता से जांच करते हुए आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य और गवाह अदालत में पेश किए थे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जैस्मीन शर्मा की अदालत ने शुक्रवार को इस मामले में पुलिस साक्ष्य, गवाह और चार्जशीट के आधार पर प्रेमचंद को दोषी करार दिया। अदालत ने
ने प्रेमचंद को धारा 506 आईपीसी के तहत 2 साल की कैद (कठोर कारावास) व 5 हजार रुपये का जुर्माना तथा धारा 10 पॉक्सो एक्ट के तहत 5 वर्ष की कैद (कठोर कारावास) व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।




