
चंडीगढ़ : पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि 2003 और 2011 की नीति के तहत तय प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त किए गए सभी कच्चे कर्मचारियों को छह माह के भीतर नियमित किया जाए। इस फैसले से बड़ी संख्या में कच्चे कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद सरकार और विभिन्न विभागों पर जल्द से जल्द कर्मचारियों को नियमित करने का दबाव बढ़ जाएगा। कई विभागों में लंबे समय से कच्चे कर्मचारी नियमित होने का इंतजार कर रहे थे। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार को इस प्रक्रिया में तेजी लानी होगी।
इस फैसले से उन कर्मचारियों में खुशी की लहर है, जो सालों से नियमित होने की मांग कर रहे थे। अब सभी की निगाहें सरकार और प्रशासन पर टिकी हैं कि वे इस आदेश को लागू करने में कितनी तेजी दिखाते हैं। वहीं, जिन कर्मचारियों को 1996 की नीति के तहत नियुक्त किया गया था, वे इस फैसले से निराश हो सकते हैं।