
Bilkul Sateek News
पंचकूला, 5 मार्च। पंचकूला जिला अदालत ने आज कसौली हनीट्रैप मामले में जेल में बंद अमित बिंदल को जमानत दे दी। अमित बिंदल 29 दिन से जेल की सलाखों के पीछे था। अमित की गिरफ्तारी हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और सिंगर रॉकी मित्तल से जुड़े हनीट्रैप मामले में हुई थी। दिल्ली की एक महिला ने हिमाचल प्रदेश के कसौली के एक होटल में बड़ौली और रॉकी मित्तल पर सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था।
अमित बिंदल की तरफ से दायर जमानत याचिका पर बहस करते हुए बिंदल के वकील यवनीत ढाकला ने अदालत में दलील दी थी कि अमित को झूठे केस में फंसाया गया है। अमित बिंदल हरियाणा व्यापार मंडल के प्रधान हैं और उनके खिलाफ सोची समझी साजिश के तहत झूठा मामला दर्ज करवाया गया है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अमित को जमानत दे दी। हरियाणवी गायक रॉकी मित्तल ने पुलिस को अमित बिंदल और एक महिला के खिलाफ शिकायत दी थी। रॉकी मित्तल की शिकायत पर सेक्टर-5 थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। दोनों के खिलाफ शिकायत दी गई थी कि वे हनीट्रैप में फंसाकर पैसे की डिमांड कर रहे थे।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और गायक रॉकी मित्तल से जुड़े मामले में पंचकूला कोर्ट ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था। बचाव पक्ष के वकील ने अदालत में दलील दी थी कि उनके क्लाइंट अमित बिंदल को झूठे केस में फंसाया गया है। अमित ने ना तो रॉकी मित्तल को कोई कॉल की और न ही इसमें किसी भी तरह के पैसों के लेनदेन के सबूत सामने आए हैं। इससे पहले इसी मामले में पंचकूला कोर्ट ने 25 फरवरी को आरोपी एक महिला को भी जमानत दी थी। फिलहाल दो और आरोपी भी जेल में बंद हैं, जिसमें एक महिला व एक पुरुष है।
मालूम हो कि हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और गायक रॉकी मित्तल पर कसौली में महिला से दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था। बाद में हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने एफआईआर कैंसल कर दी थी। इसके बाद इस मामले में हनीट्रैप का खुलासा हुआ था।