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Bilkul Sateek News
गुरुग्राम, 29 जनवरी। गुरुग्राम की एक अदालत ने आज अवैध मादक पदार्थ रखने व उपलब्ध कराने के मामले में 3 आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने 1 दोषी को 12 वर्ष की कैद (कठोर कारावास) ओर 2 आरोपियों को 10 वर्ष की कैद (कठोर कारावास) व जुर्माने की सजा सुनाई।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 04.01.2021 को अपराध शाखा सेक्टर-10 की पुलिस को अपने विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से 1 सूचना 2 चालक 1 ट्रक में अवैध नशीला पदार्थ लेकर नजदीक पचगांव चौक केएमपी फ्लाईओवर के पास होने के संबंध में प्राप्त हुईं।
उपरोक्त सूचना पर पुलिस पंचगांव चौक केएमपी फ्लाईओवर के पास पहुंची, जहां एक ट्रक में 2 व्यक्ति उपस्थित मिले, जिनकी तलाशी लेने पर ट्रक में बिनौले/खल के कट्टो के बीच में 2233 किलो 300 ग्राम (गाँजा) अवैध मादक पदार्थ बरामद होने पर उनके खिलाफ थाना बिलासपुर में एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग अंकित किया गया।
गुरुग्राम पुलिस द्वारा इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी भूपेंद्र निवासी गांव सहलापुर जिला कन्नौज (उत्तर-प्रदेश) व ओमजी निवासी अलमापुर जिला कन्नौज (उत्तर प्रदेश) और अवैध मादक पदार्थ उपलब्ध करने वाले आरोपी ओमबीर निवासी गांव मकराना जिला चरखी दादरी (हरियाणा) को गिरफ्तार किया।
इस मामले में पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद मामले की गहनता से जांच करते हुए आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके अदालत में पेश किए गए।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉक्टर गगन गीत कौर की अदालत ने इस मामले में चार्जशीट, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर आज आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने ओमबीर को धारा 29 व 27(A) एनडीपीएस एक्ट के तहत 12 साल की कैद (कठोर कारावास) व 1 लाख रुपये जुर्माना तथा आरोपी ओमजी व भूपेंद्र को धारा 20(b)(ii)(C) व 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत 10-10 साल की कैद (कठोर कारावास) व 1-1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।



