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चंडीगढ़, 30 दिसंबर। हरियाणा सरकार ने राज्य कैडर के IAS और IPS अधिकारियों से उनकी अचल संपत्ति का पूरा विवरण मांगा है।
इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से आदेश जारी किए गए हैं।
दरअसल, केंद्र सरकार ने सभी IAS अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे 31 जनवरी 2026 तक अपनी अचल संपत्ति (Immovable Property Return-IPR) का विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर अनिवार्य रूप से जमा करें।
समय पर जानकारी न देने पर कार्रवाई की चेतावनी
आदेश में साफ कहा गया है कि अगर अधिकारी तय समय सीमा तक अपनी संपत्ति का विवरण जमा नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
इसके साथ ही पदोन्नति रोके जाने और सतर्कता मंजूरी न मिलने की चेतावनी भी दी गई है।
इस कदम का उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करना बताया गया है।



