
Image source : social media
Bilkul Sateek News
गुरुग्राम, 30 मार्च। गुरुग्राम की एक अदालत ने मासूम से दुष्कर्मी को उम्र कैद (शेष जीवन के लिए) की सजा सुनाई है। अदालत ने इसके साथ ही दोषी पर जुर्माना भी लगाया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थाना बजघेडा को 20 अगस्त 2019 में 6 वर्षीय नाबालिग लड़की के गुमशुदा होने की एक शिकायत मिली थी। जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मामले की गहनता से जांच करते हुए आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्र करके अदालत में पेश किए।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अश्वनी कुमार की अदालत ने चार्जशीट और साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर 29 मार्च को आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को पॉस्को एक्ट की धारा 6 के तहत उम्र कैद (शेष जीवन के लिए) और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।