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Bilkul Sateek News
गुरुग्राम, 9 जुलाई। गुरुग्राम की एक सत्र अदालत ने मासूम के साथ दुष्कर्म करने के मामले में 1 आरोपी को दोषी करार देते हुए सुनाई 25 वर्ष की कैद (कठोर कारावास) व जुर्माने की सजा सुनाई है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 12.10.2021 को थाना पालम विहार में एक शिकायत 7 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के संबंध में प्राप्त हुई। प्राप्त शिकायत पर IPC व 06 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग अंकित किया गया।
पुलिस ने इस मामले में 1 आरोपी कृष्णा सिंह लोधी निवासी ओम विहार जिला गुरुग्राम (हरियाणा) को गिरफ्तार किया। पुलिस इस मामले में आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह अदालत में पेश किए।
अतिरिक्त सत्र न्यायधीश जैस्मीन की अदालत ने चार्जशीट व पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कल आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी को धारा 06 POCSO ACT के तहत 25 वर्ष की कैद (कठोर कारावास) व 50 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 323 IPC के तहत 1 वर्ष कैद की सजा सुनाई।