Image source : social media
Bilkul Sateek News
गुरुग्राम, 18 नवंबर। गुरुग्राम की एक स्थानीय अदालत ने 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए 7 साल की कैद (कठोर कारावास) और जुर्माने की सजा सुनाई है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दुष्कर्म का मामला 2018 का है। थाना भौंडसी पुलिस को 5 अक्टूबर 2018 को एक शिकायत मिली थी जिसमें शिकायतकर्ता ने अपनी 14 वर्षीय लड़की के साथ पड़ोस में रहने वाले इरशाद पर गलत काम करने का आरोप लगाया गया था। प्राप्त शिकायत पर थाना भौंडसी में धारा 4 पॉक्सो एक्ट व धारा 120बी आईपीएस के तहत मामला दर्ज किया गया था।
गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले में इरशाद निवासी गांव धुनेला जिला गुरुग्राम (हरियाणा) को गिरफ्तार किया था।
पुलिस ने इस मामले की गहनता से जांच करते हुए आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके अदालत में पेश किए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जैस्मीन शर्मा की अदालत ने पुलिस द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर आज आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को धारा 04 पॉस्को एक्ट के तहत 7 साल की कैद (कठोर कारावास) और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।



