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गुरुग्राम, 25 दिसंबर। गुरुग्राम पुलिस ने सिग्नेचर टॉवर स्थित एक वाइन शॉप ‘दी ठेका’ से बिना होलोग्राम और ट्रैक-ट्रेस स्ट्रिप्स वाली भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब की बरामद मामले में आरोपी मुदित कुमार को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया है।
आरोपी को कल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे चार दिन के पुलिस हिरासत रिमांड पर लिया गया है। पुलिस इस मामले में अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।
आबकारी विभाग को जानकारी मिली थी कि सिग्नेचर टॉवर ZGRE-14 में स्थित L-2/L-14A लाइसेंसधारी वाइन शॉप मैसर्स सुरेंद्र पर अवैध विदेशी शराब संग्रहित की गई है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए इसे तुरंत उच्च अधिकारियों के साथ साझा किया गया और छापामारी की योजना बनाई गई।
सूचना के आधार पर आबकारी विभाग द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया। इस टीम ने संबंधित वाइन शॉप पर छापा मारा और तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान दुकान के दो अलग-अलग कमरों से कुल 3,921 पेटियां और 176 बोतलें बिना होलोग्राम एवं ट्रैक-ट्रेस स्ट्रिप्स की इम्पोर्टेड वाइन/विदेशी शराब बरामद की गईं।
बरामद शराब की सूची तैयार की गई और नियमानुसार आगे की कार्रवाई के लिए थाना सेक्टर-40 को सूचित किया गया। आबकारी विभाग ने एक लिखित शिकायत तथा बरामदगी सूची पुलिस थाना सेक्टर-40 को सौंपी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आबकारी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर बरामद शराब को अपने कब्जे में ले लिया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस उपायुक्त अपराध की देखरेख में क्राइम ब्रांच और थाना सेक्टर-40 की एक संयुक्त विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया। इस टीम ने जांच के दौरान कार्रवाई करते हुए 23 दिसंबर को अवैध शराब की सप्लाई करने वाले मुख्य आरोपी मुदित कुमार को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया। आरोपी मुदित कुमार जल विद्युत नगर, सेक्टर-21, फरीदाबाद का निवासी है।
पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि आरोपी अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर कस्टम विभाग को शराब की रिक्वेस्ट भेजता है। फिर कस्टम विभाग उसकी मांग के अनुसार बॉन्ड टू बॉन्ड के माध्यम से शराब देता है। जहां शराब सप्लाई होती है वहां से एक्साइज टैक्स व वेट टैक्स व होलोग्राम लगाकर सप्लाई करनी होती है परंतु आरोपी मुदित व इसके अन्य साथी बॉन्ड टू बॉन्ड का गलत प्रयोग करके शराब को किसी अन्य जगह पर सप्लाई कर देते है। इस मामले में भी आरोपी ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर भारी मुनाफा कमाने के लिए बॉन्ड का प्रयोग करके बिना वैट/टैक्स भुगतान किए तथा बिना होलोग्राम एवं ट्रैक-ट्रेस स्ट्रिप्स वाली शराब दी ठेका पर भेजी थी। जिसके बदले आरोपी को प्रत्येक डिलीवरी के 1 लाख से अधिक रुपये मिलते थे। आरोपी ने बताया कि यह शराब उन्हों पिछले 2 महीने में भेजी थी।
इससे पहले पुलिस द्वारा इस अभियोग में अंकुल गोयल (वाईन-शॉप का 25 फीसदी हिस्सेदार), अजय (वाईन-शॉप का मैनेजर), अजय (शराब डिलीवरी करने वाला कैन्टर चालक) व मनोज (फर्जी बिल्टी तैयार करने वाला) ओर सुग्रीव (वाइन शॉप का 50 फीसदी का मालिक) को गिरफ्तार किया गया था। इस अभियोग में अब तक कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।



