13-10-25, 358 PM Microsoft Lens
13-10-25, 401 PM Microsoft Lens
मंच के लीगल सेल ने अदालत में की पैरवी
बच्चों के पेरेंट्स ने की मंच के प्रयास की सराहना
Bilkul Sateek News
फरीदाबाद (अजय वर्मा), 13 अक्टूबर। स्थानीय परमानेंट लोक अदालत ने दिल्ली पब्लिक स्कूल सेक्टर 19 व फरीदाबाद मॉडल स्कूल सेक्टर 31 के प्रबंधकों को आदेश दिया है कि वे आरटीई के तहत उनके स्कूल के लिस्टड पात्र छात्र को दाखिला दें। दाखिला न देने पर छात्र व उनके पेरेंट्स को जो मानसिक हरासमेंट हुई है इसके लिए छात्र को 10000 रुपये प्रदान करें।

हरियाणा अभिभावक एकता मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा ने कहा है कि पीड़ित छात्रों द्वारा मंच से मदद मांगने पर पीड़ित छात्रों की ओर से स्थानीय परमानेंट लोक अदालत में दिल्ली पब्लिक स्कूल, फरीदाबाद मॉडल स्कूल, सेंट पीटर स्कूल व मॉडर्न विद्या निकेतन स्कूल के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया। याचिका के माध्यम से अदालत को बताया गया कि जिला शिक्षा अधिकारी ने उपरोक्त स्कूलों को लिस्ट भेजकर कहा था कि पात्र बच्चों को आरटीई कानून के तहत दाखिला दिया जाए, पर उन्होंने दाखिला नहीं दिया। बच्चों के पेरेंट्स ने इसकी शिकायत डीईओ और डीसी ऑफिस में की, लेकिन उनको वहां न्याय नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने हरियाणा अभिभावक एकता मंच से संपर्क किया। मंच की ओर से वरिष्ठ लीगल एडवाइजर एडवोकेट बी एस विरदी ने 8 सितंबर को पीड़ित छात्र की ओर से स्थानीय परमानेंट लोक अदालत में केस दायर किया।
15, 17 व 29 सितंबर को और 6 व 8 अक्टूबर को केस को सुनवाई हुई। 13 अक्टूबर को छात्रों के हित में यह जजमेंट सुनाया गया। सेंट पीटर व मॉडर्न विद्या निकेतन स्कूल के बारे में अभी फैसला आना वाकी है। यहां बता दें कि इससे पहले डीएवी स्कूल सेक्टर 14 में अदालत के आदेश से एक छात्र को आरटीई के तहत दाखिला दिलवाया गया था। मंच के प्रदेश अध्यक्ष व वरिष्ठ एडवोकेट ओपी शर्मा ने सभी पेरेंट्स से कहा है कि वे जागरूक बनें, प्राइवेट स्कूलों की प्रत्येक मनमानी का खुलकर विरोध करें और मंच से संपर्क करें मंच उनकी पूरी मदद करेगा।




