
पात्र इच्छुक किसान 15 अगस्त तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन
Bilkul Sateek News
गुरुग्राम, 7 अगस्त। डीसी अजय कुमार ने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा चालू वित्त वर्ष 2025-26 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन हेतु उपयोगी कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान करने की योजना शुरू की गई है। यह योजना जिला गुरुग्राम के किसानों के लिए है, जिसके अंतर्गत सुपर सीडर, बेलिंग यूनिट (स्ट्रा बेलर, हे रैक, श्रेडर, मास्टर/रोटरी स्लैशर आदि) जैसे आधुनिक यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिनकी सहायता से किसान खेत में फसल अवशेषों का प्रबंधन वैज्ञानिक तरीके से कर सकेंगे।
इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए सहायक कृषि अभियंता डॉ. यादवेंद्र सिंह ने बताया कि योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान विभागीय पोर्टल https://agriharyana.gov.in पर 15 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले किसानों की वरीयता सूची जिला कार्यकारी समिति, गुरुग्राम द्वारा डीसी अजय कुमार की अध्यक्षता में किसानों की उपस्थिति में ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से तैयार की जाएगी।
कृषि विकास अधिकारी अंकित जांगड़ा ने बताया कि इस
आवेदन के लिए किसान का रबी एवं खरीफ 2025 के लिए ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त किसान के नाम हरियाणा राज्य में पंजीकृत ट्रैक्टर की वैध आरसी, बैंक खाता (मेरी फसल मेरा ब्यौरा के अनुसार), पैन कार्ड, परिवार पहचान पत्र एवं आधार कार्ड आवश्यक होंगे। आवेदक किसान को यह शपथ पत्र भी देना होगा कि वह खेत में फसल अवशेष नहीं जलाता तथा उसने पिछले तीन वर्षों में संबंधित कृषि यंत्र पर कोई अनुदान प्राप्त नहीं किया है। ये सभी दस्तावेज आवेदन करते समय विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्येक किसान अधिकतम चार कृषि यंत्रों पर ही अनुदान का लाभ प्राप्त कर सकता है। चयनित किसानों को अपने दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित प्रतियां सहायक कृषि अभियंता, गुरुग्राम के कार्यालय में नियत समयावधि में जमा करवानी होंगी। जिन किसानों के दस्तावेज सही पाए जाएंगे, उन्हें ऑनलाइन परमिट जारी किया जाएगा। इसके बाद किसान अपनी पसंद के किसी भी पंजीकृत निर्माता/डीलर से मशीन खरीद सकते हैं। मशीन की खरीद के बाद डीलर द्वारा बिल, ई-वे बिल तथा स्थान-आधारित फोटोग्राफ विभागीय पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। इसके उपरांत जिला स्तरीय समिति द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाएगा, जिसके बाद सब्सिडी सीधे किसानों के खातों में भेज दी जाएगी। यदि किसी मशीन पर दी जाने वाली सब्सिडी एक लाख रुपये से अधिक है, तो ऐसी स्थिति में 70 प्रतिशत सब्सिडी पहले सत्यापन के बाद तथा शेष 30 प्रतिशत राशि गहन सत्यापन के बाद प्रदान की जाएगी।
इस योजना के अंतर्गत जो कृषि यंत्र निर्माता अपना यंत्र किसानों को उपलब्ध करवाना चाहते हैं, वे भी विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं तथा डीलर नेटवर्क का विवरण अपलोड कराना आवश्यक होगा। सभी यंत्रों पर लेजर कटिंग कोड द्वारा राज्य कोड, निर्माता कोड, निर्माण वर्ष, मशीन का नाम एवं सीरियल नंबर स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। योजना संबंधी अधिक जानकारी के लिए किसान कृषि विकास अधिकारी अंकित जांगड़ा से मोबाइल नंबर 7495097908 पर संपर्क कर सकते हैं।