Bilkul Sateek News
गुरुग्राम/चंडीगढ़, 30 सितंबर। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने गुरुग्राम और प्रदेश में बने अवैध बैंक्वेट हॉल के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर नोटिस ऑफ मोशन जारी किया है। जनहित याचिका गुरुग्राम निवासी आरटीआई कार्यकर्ता हरींद्र ढींगरा ने दायर की थी। हरींद्र ढींगरा ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है-
From one battle to another…..
मुबारक, बधाई और शुभ समाचार..
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चीफ जस्टिस के नेतृत्व वाली माननीय खंडपीठ ने विशेष रूप से गुरुग्राम और सामान्य रूप से हरियाणा में अवैध बैंक्वेट हॉल के संबंध में मेरी जनहित याचिका CWP PIL 286 of 2025 पर सरकार को नोटिस ऑफ़ motion जारी किया है।
ये अवैध बैंक्वेट हॉल के ख़िलाफ़ कार्रवाई मैंने 2013 से शुरू की थी, जो अब सफल होती दिख रही है 






