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गुरुग्राम, 9 जनवरी। गुरुग्राम की एक सत्र अदालत ने दुष्कर्म करने वाले आरोपी पिता को दोषी करार देते हुए सुनाई 10 साल की कैद (कठोर कारावास) और जुर्माने की सजा सुनाई है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 24.08.2023 को पुलिस थाना सेक्टर-09ए में एक महिला ने एक लिखित शिकायत में बताया था कि वह आंगनबाड़ी में कार्य करती है। उसके पास आने वाली 16 वर्षीय बच्ची ने उसे बताया कि उसके पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया है और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने धारा 6 पॉक्सो एक्ट और धारा 506 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की जांच के दौरान अभियोग में धारा 376(2)(आर) आईपीसी ईजाद (जोड़ी) की गई और धारा 6 पॉक्सो एक्ट हटाई गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पिता निवासी पश्चिम बंगाल को गिरफ्तार किया।
पुलिस ने मामले की गहनता जांच करते हुए आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य और गवाह एकत्रित करके अदालत में पेश किए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जैस्मीन शर्मा की अदालत ने पेश चार्जशीट, पुलिस साक्ष्य और गवाहों के आधार पर कल मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी पिता को धारा 376(2)(एफ) आईपीसी के तहत 10 साल की कैद (कठोर कारावास) और 50 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 506 आईपीसी के तहत 2 साज की कैद और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।



