4 व 5 सितंबर को रहेंगे आदेश प्रभावी, उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई
Bilkul Sateek News
गुरुग्राम, 4 सितंबर। जिलाधीश अजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 4 व 5 सितंबर को गुरुग्राम जिले में मानवरहित हवाई वाहन (ड्रोन इत्यादि) के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।
जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उपरोक्त तिथि को गुरूग्राम दौरे पर रहेंगे। ऐसे में गुरुग्राम में सुरक्षा के मद्देनजर उक्त अवधि में मानवरहित हवाई वाहनों के उड़ने पर प्रतिबंध (सरकारी कार्यों को छोड़कर) रहेगा। जारी आदेशों में कहा कि आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।




