परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर क्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश व उपकरणों पर रोक
नियम तोड़ने वालों पर धारा 223 के तहत होगी कार्रवाई
पुलिस निगरानी में परीक्षा केंद्रों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था मजबूत
Bilkul Sateek News
गुरुग्राम, 25 सितंबर। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा आयोजित सैकेंडरी (एकेडमिक/ओपन), सीनियर सैकेंडरी (एकेडमिक/ओपन), और डी.एल.एड. (प्रथम और द्वितीय वर्ष) की परीक्षाओं को निष्पक्ष और व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए जिलाधीश अजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 25 सितंबर से 21 अक्टूबर तक प्रभावी रहेंगे।
परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इस क्षेत्र में फोटोकॉपी मशीन, प्रिंटर, या अन्य नकल उपकरणों का उपयोग भी वर्जित रहेगा। साथ ही, हथियार या चोट पहुंचाने वाली वस्तुओं को ले जाना, नारेबाजी करना, और प्लेकार्ड या बैनर प्रदर्शित करना भी सख्ती से मना है। ये प्रतिबंध परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अनुचित गतिविधि को रोकने के लिए लागू किए गए हैं।
आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम पुलिस आयुक्त की निगरानी में संबंधित पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और परीक्षा केंद्रों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करेंगे।




