हाईकोर्ट के निर्देश पर टाउन प्लानिंग सक्रिय, डीएलएफ फेज 1-5 में नोटिस धारकों से 31 तक मांगी आपत्तियां
4183 मकानों की सूची जारी, विभाग ने जारी किया पब्लिक नोटिस
Bilkul Sateek News
गुरुग्राम, 4 दिसंबर। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की एनफोर्समेंट विंग गुरुग्राम ने डीएलएफ फेज 1 से 5 में अवैध निर्माण तथा रिहायशी संपत्तियों के व्यावसायिक उपयोग से जुड़े मामलों पर विभागीय कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए एक विस्तृत पब्लिक नोटिस जारी किया है। यह नोटिस विभाग की अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड किया गया है तथा राष्ट्रीय स्तर के हिंदी एवं अंग्रेजी दैनिकों में भी प्रकाशित करवाया जा चुका है।
विभाग द्वारा हाईकोर्ट के आदेशों के तहत डीएलएफ फेज 1 से 5 में किए गए सर्वे के दौरान कुल 4183 प्लॉट व मकानों में विभिन्न प्रकार के उल्लंघन पाए गए थे। यह सर्वे रिपोर्ट इस 22 जनवरी को हाईकोर्ट में प्रस्तुत की गई थी। इसके अतिरिक्त इस साल 23 जनवरी से 4 अप्रैल तक किए गए नए निरीक्षणों की सूची भी tcpharyana.gov.in पर उपलब्ध करा दी गई है, ताकि संबंधित निवासी इनका अवलोकन कर सकें।

31 दिसंबर तक आपत्तियां आमंत्रित
सभी प्रभावित मकान व प्लॉट मालिक, जिनके यूनिट सूची में शामिल हैं, उनसे कहा गया है कि वे अपनी आपत्तियां 31 दिसंबर तक डीटीपी एन्फोर्समेंट कार्यालय में जमा करवा दें। आपत्ति के साथ नाम, पता, संपर्क नंबर तथा निर्माण की वैधता से जुड़े आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा। निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद हाईकोर्ट ने जारी किए आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 28 अक्टूबर को अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि कई प्रभावित मकान मालिकों को न तो पक्षकार बनाया गया था और न ही उन्हें सुनवाई का अवसर मिला था। इसके मद्देनजर पुराने आदेश को निरस्त करते हुए हाईकोर्ट में याचिकाएं बहाल की गईं और राज्य सरकार को व्यापक स्तर पर सूचना जारी करने के निर्देश दिए गए। उसी अनुक्रम में हाईकोर्ट ने विभाग को सभी प्रभावित पक्षों की आपत्तियां सुनने और समुचित प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
आगे की प्रक्रिया
31 दिसंबर तक आपत्तियां मिलने के बाद विभाग की तरफ से हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाएगी।
कोर्ट के निर्देशों के अनुसार यह संपूर्ण प्रक्रिया लगभग 45 दिन में पूरी की जानी है। अगली सुनवाई अगले साल 15 जनवरी को निर्धारित है।
प्रभावित निवासियों के लिए मार्गदर्शन
-अपनी यूनिट की स्थिति विभागीय वेबसाइट पर जांचें
-यदि आपका नाम सूची में है, तो निर्धारित प्रारूप में आपत्ति दाखिल करें
-प्रमाण/दस्तावेज संलग्न कर 31 दिसंबर तक डीटीपी एन्फोर्समेंट कार्यालय में जमा कराएं
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के डीटीपी एन्फोर्समेंट अमित मधोलिया उर्फ टाइगर ने बताया कि अवैध निर्माण एवं रिहायशी संपत्तियों में व्यावसायिक गतिविधियां हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेग्युलेशन एक्ट का प्रत्यक्ष उल्लंघन हैं। आगे की कार्रवाई पूरी तरह हाईकोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुरूप की जाएगी। मकान मालिक के लिए जवाब दाखिल करते समय मकान का स्वीकृत बिल्डिंग प्लान, ओक्यूपेशन सर्टिफिकेट और घर के फोटो साथ जमा करना अनिवार्य हैं।



