डिफॉल्टर प्रॉपर्टीज पर सीलिंग अभियान तेज, जोन-1 क्षेत्र में 5 प्रॉपर्टी सील, जोनल टैक्सेशन अधिकारी पंकज कुमार के नेतृत्व में की गई कार्रवाई
Bilkul Sateek News
गुरुग्राम, 16 सितंबर। नगर निगम गुरुग्राम ने प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। निगम की टैक्स ब्रांच की विशेष टीमें शहर के विभिन्न क्षेत्रों में प्रॉपर्टी टैक्स का भारी बकाया जमा न करने वाले डिफॉल्टर प्रॉपर्टी को सील कर रही हैं।
जोन-1 क्षेत्र में 5 प्रॉपर्टी की सील
मंगलवार को जोन-1 क्षेत्र में 5 प्रॉपर्टी को सील किया गया है। इन संपत्तियों पर लंबे समय से प्रॉपर्टी टैक्स बकाया था, बावजूद इसके बकाया राशि जमा नहीं की गई थी। निगम की चेतावनी के बाद भी राशि नहीं चुकाने पर यह कार्रवाई जोनल टैक्सेशन अधिकारी पंकज कुमार के नेतृत्व में टैक्स इंस्पेक्टर पंकज सलूजा व अन्य कर्मचारियों द्वारा की गई। सील की गई प्रॉपर्टी में बैस्टैक साइबर पार्क नरसिंहपुर स्थित ओवाना मुंजा पर 7840117 रुपये, बीआर अरोड़ा पर 6903051 रुपये, हरीलोक प्रॉपर्टीज पर 1724867 रुपये तथा एक अन्य प्रॉपर्टी पर 14980950 रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। इसके अलावा, कादीपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक प्रॉपर्टी को सील किया गया है, जिस पर 33478864 रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। इन प्रॉपर्टी में ऐसी प्रॉपर्टी भी शामिल है, जिसमें तीन बेसमेंट बने हुए थे।

अन्य जोन में भी की जाएगी कार्रवाई
टैक्स ब्रांच की टीमें सिर्फ जोन-1 तक सीमित नहीं हैं, बल्कि जोन-2, 3 और 4 में भी सीलिंग करेंगी। आने वाले दिनों में अन्य क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में डिफॉल्टर प्रॉपर्टीज पर निगम कार्रवाई करेगा।
बकाया वसूली पर निगम का फोकस
निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने साफ किया है कि प्रॉपर्टी टैक्स से प्राप्त होने वाली राशि शहर की मूलभूत सुविधाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर और सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसे में बकाया राशि न जमा करने वालों के खिलाफ किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी। निगमायुक्त ने सभी प्रॉपर्टी मालिकों से अपील की है कि वे समय पर प्रॉपर्टी टैक्स जमा करें और कानूनी कार्रवाई से बचें। उन्होंने कहा कि टैक्स भुगतान नागरिकों का दायित्व है और इसके माध्यम से ही शहर के विकास कार्यों को गति मिलती है। बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करने वालों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।




