
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने राज्य के नागरिकों को राहत देने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में गरीबों को मालिकाना हक देने, आढ़तियों को राहत देने और वन्य जीव संरक्षण कानून को मंजूरी देने जैसे अहम निर्णय लिए गए।
कैबिनेट बैठक में विलेज कॉमन लैंड एक्ट 1961 में संशोधन को मंजूरी दी गई, जिससे अब पंचायत की जमीन पर 20 साल से अधिक पुराने मकानों के मालिकों को 2004 के कलेक्टर रेट पर जमीन दी जाएगी। यह फैसला उन परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित होगा, जो वर्षों से इन मकानों में रह रहे थे लेकिन उनके पास कानूनी अधिकार नहीं थे। 500 वर्ग गज तक की जमीन मालिकाना हक के रूप में दी जाएगी।
रबी फसल की खरीद में आढ़तियों को नमी के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने 3 करोड़ 10 लाख रुपये की राहत राशि जारी करने का निर्णय लिया है। इससे प्रदेश के आढ़तियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और फसल व्यापार से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी। बैठक में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2024 को भी स्वीकृति दी गई। यह कानून प्रदेश में वन्यजीवों के संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवास को बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की सराहना करते हुए कहा कि केंद्रीय बजट 2024 देश के विकास को गति देगा। उन्होंने कहा कि इस बजट में 12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स में राहत देकर मध्यम वर्ग को बड़ी सहूलियत दी गई है। इसके अलावा, किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने, MSME सेक्टर के लिए लोन गारंटी बढ़ाने और व्यापारियों को नए प्रावधानों से राहत देने जैसे फैसले लिए गए हैं।
सीएम सैनी ने कहा कि इस बजट से हरियाणा को कई फायदे होंगे, खासतौर पर MSME, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापारिक समुदाय को इसका सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव प्रदेश के व्यापारियों के लिए फायदेमंद साबित होगा। सरकार के इन फैसलों से हरियाणा के गरीबों, किसानों, व्यापारियों और आढ़तियों को सीधा लाभ मिलेगा और राज्य में आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी।