
Image source : social media
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने प्रदेश में संचालित कोल्ड स्टोरेज इकाइयों के लिए एकमुश्त शुल्क दरों में संशोधन करने का फैसला लिया है। अब कोल्ड स्टोरेज की क्षमता के आधार पर शुल्क तय किया जाएगा, जिससे छोटे संचालकों को राहत मिलेगी।
सरकार के नए निर्णय के अनुसार:
- 2000 मीट्रिक टन तक या इससे कम क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज के लिए ₹35,000 प्रति यूनिट शुल्क तय किया गया है।
- 2001 से 5000 मीट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज पर ₹55,000 प्रति यूनिट शुल्क लागू होगा।
- 5001 मीट्रिक टन या उससे अधिक क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज के लिए ₹70,000 प्रति यूनिट शुल्क निर्धारित किया गया है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस संशोधन को स्वीकृति प्रदान की है। हाल ही में कोल्ड स्टोरेज संचालकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर छोटे संचालकों के लिए राहत की मांग की थी। उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है, जिससे प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज उद्योग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।