गुरुग्राम 07 फरवरी 2026
गुरुग्राम पुलिस ने फर्जी गोलीकांड की सूचना देने वाले व्यक्ति के खिलाफ की कानूनी कार्रवाई
डायल-112 पर या पुलिस को झूठी सूचना देना कानूनन अपराध है और इसके लिए एक साल तक की सजा का प्रावधान है। गुरुग्राम पुलिस ने ऐसी ही एक झूठी सूचना देने के मामले में आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की है।
जानकारी के अनुसार, 24 जनवरी 2026 को पुलिस थाना फरुखनगर, गुरुग्राम की टीम को गांव खेड़ा खुर्मपुर में गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची, जहां सूचना देने वाला व्यक्ति मौजूद मिला।
मौके पर की गई पूछताछ और जांच में यह स्पष्ट हुआ कि वहां किसी प्रकार की गोली नहीं चली थी। दरअसल, सूचना देने वाले व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति के साथ आपसी कहासुनी हो गई थी, जिसके चलते उसने पुलिस आपातकालीन सेवा डायल-112 पर गोली चलने की झूठी सूचना दे दी।

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने जानबूझकर गलत सूचना देकर पुलिस का समय बर्बाद किया और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया। इस संबंध में प्रदीप, निवासी गांव खेड़ा खुर्मपुर, जिला गुरुग्राम (हरियाणा) के खिलाफ धारा 217 बीएनएस के तहत नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की गई है।
गुरुग्राम पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे पुलिस को किसी भी प्रकार की गलत या भ्रामक सूचना न दें। झूठी सूचनाओं के कारण पुलिस की आपातकालीन सेवाओं में अनावश्यक बाधा उत्पन्न होती है, जिससे वास्तविक जरूरतमंद नागरिकों तक समय पर सहायता पहुंचने में देरी हो सकती है।



