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अदालत ने तीन माह की सेवा वृद्धि देने व तबादला न करने के लिए रिश्वत लेने के आरोप में रघुबीर सिंह को सुनाई सजा व जुर्माना
चंडीगढ़, 7 जनवरी। माननीय अदालत कैथल ने तीन माह की सेवा वृद्धि देने व तबादला न करने के लिए रिश्वत लेने के मामले में हरियाणा सेंटर कमांडर गृह रक्षी आरोपी रघुबीर सिंह को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा व 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
ज्ञात हो कि शिकायतकर्ता हरियाणा गृह रक्षी (होमगार्ड) मोहित पुत्र प्रताप सिंह वासी गांव बाबा लदाना, जिला कैथल ने एक शिकायत 6 जनवरी 2023 को एसीबी अम्बाला को दी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि उससे (मोहित) तीन माह की सेवा वृद्धि देने व उसका तबादला कैथल से गुरुग्राम न करने की एवज में सेंटर कमांडर गृह रक्षी रघुबीर सिंह पांच हजार रुपए रिश्वत मांग रहा है। शिकायत के आधार पर एबीसी अंबाला ने मोहित से रिश्वत लेते हुए 6जनवरी,2023 को हरियाणा सेंटर कमाण्डर गृह रक्षी रघुबीर सिंह पुत्र चंद्रभान वासी गांव कैलरम जिला कैथल को गिरफ्तार कर लिया था। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अम्बाला ने सेंटर कमांडर गृह रक्षी आरोपी रघुबीर सिंह के विरुद्ध मुकदमा 6 जनवरी 2023 धारा 7 पीसी एक्ट 1988 के तहत अंकित किया था।
अतरिक्त सेशन जज डॉ. नंदिता कौशिक कैथल ने तीन माह की सेवा वृद्धि देने व उसका तबादला कैथल से गुरुग्राम न करने की एवज पांच हजार रुपये बतौर रिश्वत मांगने के आरोप में हरियाणा सेंटर कमाण्डर गृह रक्षी रघुबीर सिंह पुत्र चंद्रभान वासी गांव कैलरम जिला कैथल को धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 के तहत दोषी करार देते हुए 4 जनवरी को तीन साल की सजा व 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।