
Bilkul Sateek News
गुरुग्राम, 1 मई। गुरुग्राम की स्थानीय अदालत ने ढाबे पर कार्यरत एक कर्मचारी की हत्या के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने साथ दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हत्या 29 जनवरी 2021 को की गई थी।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थाना शिवाजी नगर को 29 जनवरी 2021 को राजीव चौक पार्किंग के अंदर किसी व्यक्ति को चाकू मार देने के संबंध में प्राप्त हुई थी। पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और वहां पर एक व्यक्ति ने बतलाया कि उसने बस और ट्रक की पार्किंग राजीव चौक के पास किराए पर ले रखी है। रात को वह पार्किंग के अंदर ड्यूटी पर था। रात लगभग 10.40 बजे वह खाना खा रहा था तभी उसके पास पार्किंग के अंदर पंचर की दुकान करने वाला निजामुद्दीन दौड़कर आया और बोला कि पार्किंग के अंदर राजेश भाई के ढाबे वाले बुड्ढे रामचरण को कोई आदमी चोट मार कर भाग गया है। वह दौड़कर गया तो देखा कि ढाबे के अंदर रामचरण के गले के पास से काफी खून निकल रहा था। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर ढाबे का मालिक भी आ गया था। ढाबे के अंदर लकड़ी के बेंच के ऊपर व नीचे और आसपास काफी खून पड़ा हुआ था। गंभीर रूप से घायल रामचरण को इलाज के लिए पुलिस सरकारी अस्पताल सेक्टर-10 में ले गई। वहां डॉक्टर ने बुरी तरह से घायल और अधिक खून निकलने की वजह से सफदरजंग अस्पताल दिल्ली रेफर कर दिया।
ढाबे के मालिक राजेश ने पुलिस को बताया कि 47 वर्षीय उत्तर प्रदेश निवासी रामचरण कई साल से उसके पास काम करता है। जिसको भोला प्रसाद ने किसी रंजिशवंश तेजधार चाकू से हमला करके जान से मारने की नीयत से गहरी चोट मारी है।
ढाबा मालिक के कथन पर थाना शिवाजी नगर में धारा 323, 307 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। सफदरजंग अस्पताल में भर्ती रामचरण की 30 जनवरी को मौत हो गई। जिसके बाद पुलिस ने मामले में धारा 302 भा.द.स. को भी जोड़ दिया।
गुरुग्राम पुलिस ने 23 सितंबर 2021 को इस मामले के आरोपी को सदर बाजार से गिरफ्तार किया था। आरोपी की पहचान भोला प्रसाद निवासी गांव पिपराड़ी जिला रोहताश (बिहार) के रूप में हुई थी।
आरोपी से पुलिस पूछताछ में पता चला था कि वह राजीव चौक के पास ढाबे में काम के लिए आया था। ढाबा मालिक ने उसको काम पर रख लिया था। उसने रामचरण और ढाबा मालिक के साथ बैठकर शराब पी थी। शराब पीने के बाद ढाबा मालिक अपने कमरे पर चला गया। उसके बाद रामचरण ने उसको कहा कि तू यहां से भाग जा और उसको धक्का दे दिया। जिसकी रंजिश रखते हुए उसने रामचरण के गले पर चाकू से वार किया और वह भाग गया।
गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले में गहनता से जांच करते हुए आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य और गवाह एकत्रित किए और आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान की अदालत ने आज इस मामले में सभी गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर भोला प्रसाद को दोषी करार दिया। अदालत ने भोला प्रसाद को उम्रकैद (कठोर कारावास) की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने इसके अलावा आईपीसी की धारा 201 के तहत 2 वर्ष कैद (कठोर कारावास) और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई।