गुरुग्राम, 16 दिसंबर। यातायात पुलिस गुरुग्राम द्वारा आप सभी वाहन चालकों को सूचित किया जाता है कि दिल्ली क्षेत्र में वायु गुणवत्ता खराब होने के कारण ग्रेप 4 नियमों की शुरुआत हो चुकी है, जिसके तहत ग्रेप 4 की अनुपालन वाहन चालकों को करना अनिवार्य है।
दिल्ली क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं और आवश्यक कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले सभी प्रकार के LNG/CNG/ELECTRIC/BS-6 डीजल ट्रकों का प्रवेश रहेगा और निजी BS-4 पेट्रोल वाहनों का भी दिल्ली क्षेत्र में प्रवेश रहेगा। इसके अलावा BS-4 ट्रकों ,BS- 3 ट्रक जो दिल्ली से बाहर से रजिस्टर्ड है व इससे निचले वाहनों का भी दिल्ली क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा।
CAQM द्वारा लागू किए गए ग्रेप- 4 नियमों को ध्यान में रखते हुए वाहन चालक दिल्ली सीमा की ओर अपने वाहनों को लेकर जाए, ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उपरोक्त नियमों की अनुपालन के लिए यातायात पुलिस गुरुग्राम द्वारा दिल्ली पुलिस, पॉल्यूशन बोर्ड व संबंधित विभागों के साथ मिलकर नाके भी लगाए गए हैं।
यातायात पुलिस गुरुग्राम सभी वाहन चालकों,ट्रक यूनियन प्रधानों/ ड्राइवरो से अपील करती है कि जिन वाहनों,ट्रकों का दिल्ली सीमा क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा वे सभी अपने वाहनों/ ट्रकों को दिल्ली सीमा क्षेत्र में GRAP- 4 की पाबंदियों के दौरान न लेकर आए और यातायात को सुगम व सरल संचालन व्यवस्था बनाए रखने में गुरुग्राम पुलिस का सहयोग करें।



