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Bilkul Sateek News
गुरुग्राम, 24 दिसंबर। गुरुग्राम पुलिस ने निर्धारित समय अवधि के उपरांत बिना परमिशन के रिहायशी क्षेत्र में तेज आवाज में डीजे बजाने के मामले में 2 आयोजनकर्ता को शामिल अनुसंधान किया।
पुलिस ने बताया कि 22.12.2025 को समय रात करीब 11 बजे पुलिस थाना सेक्टर-50 को पुलिस की ईवीआर टीम के माध्यम से एक सूचना ELAN Group सोहना रोड़ पर रिहायशी क्षेत्र में अत्यधिक तेज आवाज में डीजे बजाने के संबंध में प्राप्त हुई। पुलिस सूचना में बताए गए स्थान पर पहुंची, जहां तेज आवाज में डीजे बजता हुआ मिला, जिससे आसपास निवास करने वाले नागरिकों को भारी असुविधा हो रही थी। पुलिस टीम द्वारा डीजे को बंद करवाया गया और डीजे संचालक/आयोजनकर्ता से डीजे बजाने संबंधी अनुमति के दस्तावेज मांगे तो उन्होंने अगली सुबह थाना आकर अनुमति पत्र प्रस्तुत करने की बात कही। अगले दिन डीजे संचालक/आयोजनकर्ता द्वारा किसी भी सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी कोई भी अनुमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।
डीजे कार्यक्रम के आयोजनकर्ता द्वारा बिना किसी सक्षम प्राधिकरण की अनुमति के न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हुए रात्रि 10 बजे के बाद रिहायशी क्षेत्र में तेज आवाज में डीजे बजाया गया। जिससे आमजन की शांति भंग हुई। इस संबंध में डीजे संचालक/आयोजनकर्ता के खिलाफ पुलिस थाना सेक्टर-50 में भारतीय न्याय संहिता (बीएसएन) की संबंधित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया।
पुलिस थाना सेक्टर-50 द्वारा इस मामले में संलिप्त 2 आयोजनकर्ताओं को आज शामिल अनुसंधान किया गया। जिनकी पहचान अमरजीत (उम्र-55 वर्ष) निवासी मुंडका दिल्ली और केशव (उम्र-30 वर्ष) निवासी गांव ततारपुर जिला गुरुग्राम (हरियाणा) के रूप में हुई।
पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि अमरजीत सिक्योरिटी हेड के पद पर और केशव सीनियर मैनेजर के पद पर ELAN Group में कार्यरत है।
पुलिस द्वारा उपरोक्त दोनों आयोजनकर्ताओं को अभियोग में नियमानुसार शामिल अनुसंधान किया गया है। अभियोग का अनुसंधान जारी है।
गुरुग्राम पुलिस सभी से अपील करती है कि किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम में डीजे अथवा लाउडस्पीकर का उपयोग करने से पूर्व सक्षम प्राधिकरण से अनुमति अवश्य प्राप्त करें तथा न्यायालय के आदेशों का पालन करें। नियमों के उल्लंघन पर गुरुग्राम पुलिस द्वारा नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।



