
नई दिल्ली, 15 जनवरी। दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर वायु प्रदूषण बढ़ने से ग्रैप-4 की पाबंदियां लगा दी गई है। दिल्ली में आज शाम 7 बजे एक्यूआई 401 होने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की उप समिति ने आपात बैठक कर दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-3 और ग्रैप-4 को लागू कर दिया। दिल्ली और एनसीआर के ज्यादातर प्रमुख शहरों में हवा की गुणवत्ता खराब से बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। सीपीसीबी के अनुसार प्रदूषण का स्तर अभी घटने की संभावना नहीं है। पूर्वानुमान है कि जल्द ही यह गंभीर श्रेणी में पहुंच जाएगी। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि शाम चार बजे दिल्ली का एक्यूआई 386 था, शाम पांच बजे यह बढ़कर 393 और शाम छह बजे 396 हो गया। वहीं, दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद व गौतमबुद्धनगर जिले में पांचवीं कक्षा तक स्कूलों को अनिवार्य रूप से हाइब्रिड मोड में चलाना होगा। अभिभावक व बच्चे आॅनलाइन या आॅफ लाइन पढ़ाई का विकल्प चयन कर सकते हैं।
ग्रैप-4 के दौरान राजमार्गों, सड़कों, फ्लाईओवरों, बिजली लाइनों, पाइपलाइनों व सार्वजनिक परियोजनाओं समेत सभी निर्माण कार्यों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। खुले में कचरा नहीं जलाया जा सकेगा। सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को छोड़कर, दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर-जरूरी हल्के वाणिज्यिक वाहनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। पॉलीथिन और प्रदूषणकारी पदार्थों के उपयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा।
वहीं, अस्पताल, रेल, मेट्रो, एयरपोर्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा इत्यादि आवश्यक सेवाओं से जुड़ी परियोजनाओं को इससे छूट रहेगी। सभी स्टोन क्रॅशर मशीनों के संचालन, खनन और उससे जुड़ी गतिविधियों पर भी रोक रहेगी।
दिल्ली-एनअीआर में दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिलों में बीएस-3 पेट्रोल व बीएस-4 वाले चार पहिया वाहनों (कार) के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। लेकिन दिव्यांग अपनी व्यक्तिगत जरूरत के लिए बीएस-3 पेट्रोल व बीएस-4 कार का इस्तेमाल कर सकते हैं। बीएस-4 डीजल वाले माल वाहक वाहनों के भी दिल्ली में प्रवेश करने पर प्रतिबंध रहेगा।
सीएक्यूएम ने संबंधित एजेंसियों को इस पर अमल सुनिश्चित करने व नियम का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। सीएक्यूएम ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 13 दिसंबर को ग्रेप-3 में शामिल नए प्रावधानों का भी पालन करना होगा।
दिल्ली में पंजीकृत बीएस-4 या उससे कम मानक के एमजीवी (मीडियम गुड्स व्हीकल) पर प्रतिबंध रहेगा। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े वाहनों को इससे छूट दी गई है।