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गुरुग्राम, 24 अप्रैल। गुरुग्राम की एक स्थानीय अदालत ने मोबाइल छीनने के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने साथ ही दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित ने 7 जनवरी 2023 को थाना पालम विहार एक लिखित शिकायत दी थी। जिसमें उसने बताया था कि 7 जनवरी को सेक्टर-22 से बाइक सवारों ने उसका मोबाइल छीन लिया।
पुलिस ने मामला दर्ज कर इस मामले में निखिल निवासी गांव कापसहेड़ा दिल्ली को गिरफ्तार किया।
पुलिस मामले की गहनता से जांच करते हुए आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य और गवाह अदालत में पेश किए और चार्जशीट दाखिल की।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप चौहान की अदालत ने 22 अप्रैल को इस मामले में साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर निखिल को दोषी करार दिया। अदालत ने निखिल को धारा 379ए आईपीसी तहत 5 साल की कैद (कठोर कारावास) और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।