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Bilkul Sateek News
गुरुग्राम, 27 अगस्त। गुरुग्राम की एक स्थानीय अदालत ने श्री राम ढाबे के मैनेजर पर जानलेवा हमला करने के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए दस साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर जुर्माना भी लगाया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामला 15 जनवरी 2019 की रात लगभग 8 बजकर 46 मिनट का है। पुलिस थाना बादशाहपुर क्षेत्र में श्री राम ढाबे पर स्थित उत्तराखंड के उद्यम सिंह नगर निवासी किशन लाल मैनेजर के रूप में काम करता है। वारदात के वक्त किशन लाल कैश काउंटर पर खड़ा था। तभी हाथ में पिस्टल लिए 3 लड़के वहां पर आए। उन्होंने आते ही किशन गोली चला दी। एक गोली कोहनी में लगी और दूसरी गोली उसके पेट को छूते हुए निकल गई। जिसके बाद उसने किचन की तरफ भाग कर अपनी जान बचाई। जिसके बाद उसे घायल अवस्था सोना देवी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां पर उसने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि 9 जनवरी को ढाबे पर शराब के नशे में धुत तीन लड़कों ने खूब शोर-शराबा किया था, उसे शक है कि गोलियां उन्हीं ने चलाई है। जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी अमन निवासी गांव शामला कलां जिला जींद को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस मामले की गहनता से जांच करते हुए अमन के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके अदालत में पेश किए।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ गुप्ता की अदालत ने पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर आज अमन को दोषी करार दिया। अदालत ने अमन को धारा 307 आईपीसी के तहत 10 साल की कैद (कठोर कारावास), 50 हजार रुपये जुर्माना व धारा 120बी आईपीसी के तहत 6 माह की कैद व 10 हजार रुपये का जुर्माना और धारा 25 शस्त्र अधिनियम के तहत 3 साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।