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Bilkul Sateek News
गुरुग्राम, 21 मार्च। गुरुग्राम की एक अदालत ने चाकू मारकर जानलेवा हमला करने के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने साथ ही दोषी पर जुर्माना भी लगाया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 20 मई 2023 को एक व्यक्ति ने थाना सेक्टर-40 में एक लिखित शिकायत दी थी। शिकायत में बताया गया था कि वह गांव सिलोखरा में किराए के मकान में रहता है। 19 मई को उसकी पत्नी का झगड़ा पड़ोस में रहने वाली महिला से हो गया था। उसके बाद उसकी पत्नी काम पर चली गई। कुछ समय पश्चात पड़ोसी उसके साथ झगड़ा करने लगा और इसी दौरान उसका बेटा बीचबचाव करने लगा तो पड़ोसी ने बेटे के पेट में चाकू मार दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान पहचान सदीमुल अली निवासी गांव देवी गंज जिला मालदा (पश्चिम-बंगाल) के रूप में हुई थी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्र करके अदालत में पेश किए और चार्जशीट दाखिल की।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल की अदालत ने आज पुलिस द्वारा दिए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को धारा 307 आईपीसी के तहत 4 साल की कैद (कठोर कारावास) व 500 रुपये जुर्माना, धारा 324 आईपीसी के तहत 2 साल की कैद (कठोर कारावास) व 500 रुपये जुर्माना व धारा 323 के तहत 6 महीने कैद की सजा सुनाई है।