
नए कानूनों के तहत प्राप्त किए अदालत से आदेश
अदालत के आदेश के बाद नष्ट किया मांस को
Bilkul Sateek News
गुरुग्राम, 3 अप्रैल। गुरुग्राम पुलिस ने सोहना चौक पर विवाद के पकड़े मांस को 24 घंटे के अंदर नष्ट कर दिया है। सोहना चौक पर मंगलवार शाम को प्रतिबंधित मांस के शक में कुछ लोगों ने पलवल से आ रही एक पिकअप को रोका था। सोहना चौक पर प्रतिबंधित मांस के शक में खूब हंगामा हुआ था और पिकअप में तोड़फोड़ भी की गई थी। पुलिस ने इसके बाद चालक को पकड़ कर वाहन को मांस समेत जब्त कर लिया था।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 1 अप्रैल को पुलिस कंट्रोल रूम से ईआरवी पुलिस को एक सूचना मिली थी। सूचना में बताया गया था कि एक पिकअप गाड़ी में मांस भरा हुआ है। सूचना पाकर ईआरवी पुलिस ने सोहना चौक में हरीश बेकरी के नजदीक से चालक को मांस से भरी पिकअप गाड़ी समेत पकड़ा था। जिसके बाद शिवाजी नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पलवल जिले के गांव सलंबा निवासी चालक साहिल ने पुलिस पूछताछ में बताया था कि वह अपने गांव से ऊंट का मांस लेकर गुरुग्राम सप्लाई करने आया था।
पुलिस ने गंदे तरीके से मांस को रखने, बिना किसी वैध दस्तावेजों के मांस की आपूर्ति करने और पशुओं पर क्रूरता करने के मामले में साहिल के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
पुलिस ने इस मामले में नए कानूनों के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 497 के अनुसार 24 घंटे के अंदर अदालती आदेश प्राप्त करके मांस को नष्ट कर दिया।