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फरीदाबाद (अजय वर्मा), 10 सितंबर। कर्मचारी राज्य बीमा निगम एवं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय सेक्टर 16 फरीदाबाद में विभाग से संबंधित नई योजनाओं को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। जिसे क्षेत्रीय निदेशक सुगम लाल मीणा ने संबोधित किया। उन्होंने तीन मुख्य (सप्री 2025) स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ रजिस्ट्रेशन आफ एंपलॉयर्स और एंपलाइज-2025, एमनेस्टी स्कीम और प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के द्वारा मिलने वाले लाभ को लेकर विस्तार से जानकारी सांझा की। इस अवसर पर इन योजनाओं का लाभ लेने वाले एंपलॉयर्स और एम्पलाइज भी उपस्थित रहे। उन्होंने भी मीडिया के साथ अपने अनुभव बांटे और इन शुरू की गई स्कीम के लिए सरकार का धन्यवाद किया।
प्रेसवार्ता के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम एवं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के क्षेत्रीय निदेशक सुगम लाल मीणा ने सरकार द्वारा चलाई गई इन योजनाओं को एंपलॉयर्स और एम्पलाइज के लिए बड़ा ही लाभदायक बताया। उन्होंने बताया कि सभी को इन योजनाओं का लाभ समय रहते उठा लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा 1 जुलाई से 30 दिसंबर तक (सप्री 2025) स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एंपलॉयर्स और एम्पलाइज-2025 योजना चलाई जा रही है। जिसके तहत जिस कारखाने या छोटे यूनिट में 10 एम्पलाइज या उससे ज्यादा है, उन्हें उन कामगारों का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। यदि किसी ने अपने कामगारों का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो वह इस अवधि में रजिस्ट्रेशन करवा ले। ऐसे में उनसे कोई पूछताछ या उनपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। नहीं तो विभाग द्वारा उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने बताया कि दूसरा जिन लोगों ने अपने एम्पलाइज का रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है और कुछ कर्मचारी छूट गए हैं वह भी उनका रजिस्ट्रेशन इस स्कीम के तहत करवा सकते हैं और कानूनी कार्रवाई से बच सकते हैं।
उन्होंने बताया कि दूसरी स्कीम विवाद से समाधान तक है। जिसके तहत जिन एंप्लाइज का कर्मचारी राज्य बीमा निगम के साथ कोर्ट के अंदर विवाद चल रहा है वह आपस में समाधान के तहत रजामंदी के साथ, लंबित विवाद निपटा सकते हैं। इसे हम एमेस्टि स्कीम के तहत लाभ ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि तीसरी स्कीम प्रधानमंत्री विकसित रोजगार योजना है जो इस साल 1 अगस्त से 2 साल के लिए है। इसमें जो नए कर्मचारी नियोजित होते हैं उन्हें साल में दो किस्तों में ₹15000 दिया जाएगा और जो एंपलॉयर्स नए रोजगार देते हैं उन्हें ₹3000 का इंसेंटिव हर महीने हर कर्मचारी का दिया जाएगा। जिसके लिए केंद्र सरकार ने 99446 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। उन्होंने चैनल के माध्यम से अपील करते हुए कहा कि एंपलॉयर्स के लिए कानूनी कार्रवाई से बचने को लेकर यह एक स्वर्णिम मौका है वह आगे आए रजिस्ट्रेशन करवाए और योजनाओं का लाभ ले तथा अपने कर्मचारियों को भी दे।
उधर, कर्मचारी संजीव ने बताया कि वह अपनी कंपनी में काम कर रहा था। इसी दौरान मशीन में उसकी चार उंगलियां कट गई। इसके बाद कंपनी ने उसे ईएसआईसी में दाखिल करवाया और इलाज के बाद मेरे खाते में मेडिकल और छुट्टी के पैसे आ गए। उन्होंने बताया कि अब विभाग से मुझे ₹2500 महीने की पेंशन मिल रही है, जिसके लिए वह सरकार का धन्यवाद करते हैं।
इस बीच, एंपलॉयर्स के सुपरिटेंडेंट ने बताया कि कर्मचारी बीमा निगम का जहां एंपलॉयर्स को लाभ मिलता है, वहीं कर्मचारियों को भी लाभ मिलता है। बीमा स्कीम के तहत जहां मेडिकल फैसिलिटी मिलती है या फिर कोई दुर्घटना में अंग की क्षति हो जाती है तो कर्मचारी को पेंशन भी मिलती है। इसके अलावा मृत्यु हो जाने पर परिजनों को पेंशन का लाभ मिलता रहता है। इसलिए ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन से बहुत लाभ है। उन्होंने बताया कि हमारी एक दूसरी नई कंपनी शुरू हुई है, जिसके तहत इसी महीने हमने कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन करवाया है। उन्होंने कहा कि सभी एंपलॉयर्स को अपने कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन अवश्य करवाना चाहिए, जिसके तहत तमाम मेडिकल सुविधा पेंशन आदि मिलते हैं यह सरकार की अच्छी स्कीम है।