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गुरुग्राम, 19 नवंबर। गुरुग्राम की एक सत्र अदालत ने 15 वर्षीय नाबालिग का अपहरण करके दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की कैद (कठोर कारावास) और जुर्माने की सजा सुनाई है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थाना राजेंद्रा पार्क को दो जून 2022 को एक शिकायत 15 वर्षीय लड़की के अपहरण की मिली थी। पुलिस ने अपहरण हुई लड़की को बरामद करके उसके के कथन अंकित किए। लड़की ने बताया कि आरोपी रामवीर उसको बहला-फुसलाकर ले गया था और उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के कथन के आधार पर दुष्कर्म की पुष्टि होने पर अभियोग में धारा 363, 366 IPC व पॉक्सो एक्ट की धारा 06 ईजाद (जोड़ी) की गई।
पुलिस इस मामले में आरोपी रामवीर निवासी मोहन नगला, जिला बदायूं (उत्तर-प्रदेश) को गिरफ्तार किया।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गहनता जांच करते हुए सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह अदालत में पेश किए।
एडिशनल सेशन जज जैस्मीन शर्मा की अदालत ने 14 नवंबर को चार्जशीट, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर आरोपी रामवीर को दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी को धारा 363 IPC के तहत 05 वर्षों की कैद (कठोर कारावास), 10 हजार रूपये जुर्माना व धारा 366 IPC के तहत 05 वर्षों की कैद (कठोर कारावास), 10 हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 06 POCSO Act. के तहत 20 वर्षों की कैद (कठोर कारावास) व 30 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।




